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भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1603
दिनांक 23.07.2014/01 श्रावण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलो को हुई क्षति
श्री दिग्विजय सिंह :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान की राशि के भुगतान का प्रस्ताव आया था, और
(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा के लिए कितनी राशि मंजूर की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग प्रमाण पत्र जारी किया गया ?
उत्तर
श्री किरेन रिजिजू
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(क) और (ख) कार्रवाई निधि से वित्तीय सहायता तत्काल राहत के लिए है न कि दक्षति के मुआवजे के लिए।
तथापि, मौजूदा मामले में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने नुकसान का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 19.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति की सिफारिश तथा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से सहायता के मानदंडों और मौजूदा मदों पर विचार किया तथा मौजूदा आपदा के लिए एस डी आर एफ खाते में उपलब्ध शेष राशि में से 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 494.95 करोड़ रु. की सहायता अनुमोदित की।
वर्ष 2013-14 में राज्य आपदा कार्रवाई निधि के केन्द्रीय अंश की 170.50 करोड़ रु. की दोनों किस्तें क्रमशः 07 अक्तूबर और 20 दिसम्बर, 2013 को राज्य सरकार को जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान अधिसूचित राष्ट्रीय आपदाओं के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से 585.782 करोड़ रु. की राशि (वर्ष 2014 में ओलावृष्टि से निपटने की कार्रवाई के संदर्भ में 323.34 करोड़ रु. और बाढ़ से निपटने की कार्रवाई के लिए 262.38 करोड़ रु.) जारी की है।
राज्य आपदा कार्रवाई निधि/राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि की योजना के अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि लेखा से आहरित राशि वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जाती है जिनके लिए राज्य आपदा कार्रवाई निधि स्थापित की गई है और यह खर्च केवल व्यय मद पर तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। राज्य महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की मॉनीटरिंग करनी होती है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष राज्य आपदा कार्रवाई निधि/राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि की लेखापरीक्षा करते हैं।
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